
लखनऊ के निर्देशानुसार तथा मा० जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय, आजमगढ़ तथा समस्त तहसील मुख्यालयों पर दिनांक 14 मार्च 2026 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, आपराधिक समनीय वाद, एन०आई० एक्ट, विद्युत अधिनियम, बैंक के ऋण सम्बन्धी वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद तथा वे समस्त वाद जो सुलह समझौता के तहत निस्तारित किये जा सकते है, को जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराया जायेगा।राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तहसील सदर-सभागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिका राजन द्वारा उपस्थित लोगों को बताया गया कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जिसके माध्यम से आपसी सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण किया जाता है, इसमें किसी पक्ष की हार नहीं होती है। लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली है, जिसमें आपसी समझौते से मामलों का जल्दी समाधान किया जाता है। सचिव द्वारा जन सामान्य से अपील की गयी कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठायें और अपने वादों का निस्तारण आपसी सहमति से करायें।इसी क्रम में लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु न्यायिक नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत श्री संतोष कुमार यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ की उपस्थिति में दीवानी न्यायालय परिसर के हॉल ऑफ जस्टिस में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज सी०डि०, समस्त सिविल जज जू०डि०, के साथ बैठक की गयी। न्यायिक नोडल अधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर निस्तारण करें। इस हेतु समस्त अधिकारीगण अधिक अधिक अधिक वादों में नोटिस/समन भेजना सुनिश्चित करें, जिससे कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण हो सके।——-जि0सू0का0 आजमगढ़-11.03.2026——–
